भाजपा के विज्ञापनों पर रोक मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भाजपा की एक याचिका पर सुनवाई करेगा।एकल जज की पीठ ने अपने फैसले में भाजपा को वह विज्ञापन जारी करने से रोका है जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 27 मई को कॉज लिस्ट अपलोड की गई है, जिसके अनुसार जस्टिस जेके महेश्वरी और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।22 मई को हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करने से मना कर दिया था।विगत 20 मई को एकल पीठ ने भाजपा को आगामी चार जून तक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पार्टी विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी।अदालत ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उल्लेखित भाजपा के विज्ञापनों पर भी रोक लगाई है जिसमें टीएमसी के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए थे।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष
कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश
बालिका सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम
बाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी
मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की