दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नया सर्कुलर जारी
नई दिल्ली। दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने हो चुके डीजल वाहनों की हैंडलिंग के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं पुरानी गाड़ी का सार्वजनिक स्थल पर इस्तेमाल करने वालों पर 5000 से 10000 रुपये तक जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।
ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के तहत पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सार्वजनिक जगहों से हटाने के लिए इन्फोर्स्मेंट एजेंसी को तत्काल निरंतर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
देश के 15000 ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने दिल्ली सरकार की मुहीम का स्वागत किया है।
भारत सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने का है। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, इससे सड़क और यात्री सुरक्षा में सुधार होगा।
देश में पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने की चुनौती बड़ी है। सड़क परिवहन मंत्रालय का दावा है कि पुरानी गाड़ियों से वातावरण 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित होता है और इससे सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष
कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश
बालिका सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम
बाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी
मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की