आईबीबीआई ने समाधान प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी बनाने मानदंडों में संशोधन किया
नई दिल्ली । भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया मानदंडों में संशोधन किया है। इसमें समाधान के दौर से गुजर रही प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना के लिए अलग-अलग खाते रखना अनिवार्य बनाना शामिल है। इसके अलावा कर्जदाताओं की समिति समाधान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन कर सकेगी। इन संशोधनों का मकसद समाधान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। संशोधित मानदंडों के अनुसार पारदर्शिता बढ़ाने और मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर विवाद को कम करने के लिए सीओसी (कर्जदाताओं की समिति) के सदस्यों को मूल्यांकन पद्धति समझाने का प्रावधान है। आईबीबीआई ने यह भी कहा कि प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उचित मूल्य को सूचना ज्ञापन का हिस्सा बनाया जा सकता है। सीओसी को ऐसी जानकारी साझा न करने का निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होगी, जहां इस तरह का खुलासा समाधान के लिए फायदेमंद नहीं है। नियामक ने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में सीओसी प्रत्येक परियोजना के लिए अलग समाधान योजना मांग सकती है।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष
कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश
बालिका सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम
बाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी
मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की