चुनाव के दौरान आप कितनी नकदी लेकर कर सकते हैं यात्रा ?
मुंबई। इस वक्त देशभर में चुनावी माहौल चल रहा है। इसमें पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे. चुनाव के चलते देशभर में आचार संहिता लागू है. ऐसे में कुछ नियम सिर्फ नेताओं पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी लागू होते हैं. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के केवल पंद्रह दिनों के भीतर, चुनाव अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से ड्रग्स और शराब सहित करोड़ों रुपये नकद जब्त किए। सबके जेहन में यही सवाल रहता है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान कितनी नकदी, आभूषण या शराब हम ले जा सकते हैं. तो आपको बता दें कि इसकी भी एक सीमा है। अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा कैश है तो उसे जब्त भी किया जा सकता है.
आइए जानते हैं क्या है नियम-
चुनाव के दौरान अगर आपके पास 5,000 रुपये से ज्यादा कैश या 10,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट है तो आपको इसके दस्तावेज दिखाने होंगे. इसमें बिल या बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाने पर रकम जब्त हो सकती है. अगर आप बिजनेस या कुछ और कर रहे हैं तो उस रकम का आधिकारिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। ताकि अगर आपसे अधिकारी इस बारे में पूछताछ करेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.
- क्या जब्त की गई राशि वापस मिल सकती है?
अगर आप जब्त की गई रकम का उचित दस्तावेज जांच के दौरान अधिकारियों को दिखा देंगे तो उक्त रकम आप वापस पा सकते हैं। चुनाव के दौरान शराब के वितरण को रोकने के लिए शराब के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जबकि 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की दवाएं, उपहार और शराब रखना अवैध माना जाता है।

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