फिक्स रायलटी के रेत खनन नियम को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना खनन किया जिन ठेकेदारों पर फिक्स रॉयल्टी लगाने का नियम बनाया था। उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस नियम के निरस्त हो जाने से इसका फायदा रेत ठेकेदारों को होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार नियम के दो प्रावधान को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने फिक्स रॉयल्टी के नियम को असंवैधानिक मानते हुए इसे निरस्त करने का फैसला दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नर्मदापुरम जिले के एक रेत ठेकेदार आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय है,मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 की नई रेत नीति में ठेका अवधि में फिक्स रॉयल्टी वसूल करने का नियम बनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से रेड खनन करने वाले ठेकेदारों को राहत मिलेगी।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष
कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश
बालिका सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम
बाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी
मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की