अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर जुर्माना लगा सकती है कोर्ट
पोर्न स्टार को धन देने के मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रोक के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अधिक जुर्माना लगा सकते हैं। इस दौरान न्यायमूर्ति जुआन मर्चन ने बचाव पक्ष के दावे को खारिज कर दिया कि ट्रंप ने आदेश का उल्लंघन नहीं किया।
हालांकि, मर्चन ने यह नहीं बताया कि वह क्या या कब जुर्माना लगाएंगे। सुनवाई के दौरान अभियोजकों का कहना था कि ट्रंप की ओर से की गई टिप्पणियों पर 4000 डॉलर का जुर्माना लगाया जाए। यह 9000 डॉलर से अलग हो, जो मंगलवार को न्यायाधीश ने लगाया था।
न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा था कि अगर इसी तरह से रोक की अवहेलना होती रही तो वह पूर्व राष्ट्रपति को जेल भेज सकते हैं, क्योंकि कानून के अनुसार हर उल्लंघन पर एक हजार डॉलर का जुर्माना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मायने नहीं रखता। ट्रंप के वकील ने कहा है कि कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक उन्हें राजनीतिक हमलों का जवाब देने से रोकती है। यह अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को रोकता है।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष
कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश
बालिका सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम
बाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी
मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की