बस-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ख़त्म
बिलासपुर । हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार ने संगठन को कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसे लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा की जाएगी।
मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध देशभर में हो रहा है। ड्राइवर हड़ताल पर हैं और कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बैठक हुई।
कानून लागू होने से पहले होगी संगठन से बात
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति बन गई है। परिवहन कर्मचारी दोबारा काम पर लौटेंगे।
आप ड्राइवर नहीं हमारे सैनिक हैं
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि आप ड्राइवर नहीं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको असुविधा का सामना करना पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माने कानून को रोक दिया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने से पहले कानून लागू नहीं होगा।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष
कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश
बालिका सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम
बाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी
मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की