अजित पवार गुट खुद अपने दम पर लड़े चुनाव
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की छवि का सहारा लिए बिना अपनी अलग पहचान के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयन की बेंच ने एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा पेश किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और पोस्टर को देखा, जिनमें अजित पवार गुट ने शरद पवार के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल किया था। शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अजित पवार गुट द्वारा शरद पवार की छवि का इस्तेमाल कर यह संदेश दिया जा रहा है कि दोनों के बीच अभी भी गठजोड़ है, जिससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हैं और अलग-अलग पहचान है। अजित पवार गुट को चाहिए कि वह अपनी खुद की पहचान के साथ चुनाव लड़े और शरद पवार की छवि का सहारा न ले। इस निर्देश के साथ ही कोर्ट ने अजित पवार गुट को स्पष्ट संकेत दिया है कि अब उन्हें अपनी स्वतंत्र छवि के आधार पर जनता का समर्थन हासिल करना होगा।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष
कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश
बालिका सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम
बाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी
मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की